भंडरा-लोहरदगा । उपायुक्त संदीप कुमार मीणा और सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप के निर्देश पर मंगलवार को भंडरा प्रखंड में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। अभियान में नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 दुकानदारों से कुल 3050 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। यह संयुक्त छापामारी अभियान जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,मोईन अख्तर के साथ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग,भंडरा प्रखंड प्रशासन,शिक्षा विभाग, कृषि विभाग,श्रम विभाग,भंडरा थाना और जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। टीम ने भंडरा प्रखंड मुख्यालय,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,कमचमी,भंडरा चट्टी और स्कूलों के अगल-बगल स्थित लगभग 40-45 दुकानों की विशेष जांच की.जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकती है जिसमे धारा 4 सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता पर 1000 रुपये तक का जुर्माना। धारा-6अ 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध। उल्लंघन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना धारा-6B: शैक्षणिक संस्थान,अस्पताल एवं सरकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध। उल्लंघन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना धारा-5 एवं 7 तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन और बिक्री से संबंधित अन्य प्रावधान.जांच में पाए गए विभिन्न धारा के उल्लंघनों पर मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने छापामारी के दौरान दुकानदारों और आम नागरिकों कोटपा 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्हें तम्बाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति सचेत किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार की छापामारी लगातार जारी रहेगी,ताकि तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन सुनिश्चित हो सके और जिले को तम्बाकू मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें। अधिकारियों ने दुकानों पर गैर धूम्रपान क्षेत्र के बोर्ड लगाने और नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।

