रांची : झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अब जमीन, मकान या फ्लैट खरीदना पहले से अधिक महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने ‘झारखंड नगरपालिका भूमि, भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली-2026’ लागू कर दी है। इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में भूमि एवं भवन के हस्तांतरण पर लगने वाले कुल निबंधन शुल्क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज खरीदारों से लिया जाएगा। फिलहाल खरीदारों को संपत्ति के मूल्य या सरकारी सर्किल रेट (जो अधिक हो) के आधार पर 4 प्रतिशत स्टांप शुल्क और 3 प्रतिशत निबंधन शुल्क देना होता है। अब इसी कुल निबंधन शुल्क का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज भी देना होगा। सरकार के अनुसार इस राशि का उपयोग संबंधित नगर निकायों में सड़क, पेयजल, नाली, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य शहरी सुविधाओं के विकास पर किया जाएगा। रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि इससे खरीदारों पर शुरुआती खर्च बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर 50 लाख रुपये की संपत्ति की रजिस्ट्री पर पहले 3.5 लाख रुपये निबंधन शुल्क लगता था, अब उस पर 35 हजार रुपये अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा और कुल शुल्क 6.35 लाख रुपये हो जाएगा।

