August 28, 2026

जमशेदपुर । जमशेदपुर में डबल डाउन बार के बाहर हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कड़ा कदम उठाया है। शहर के छह प्रमुख थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा (कर्फ्यू जैसी पाबंदियां) लागू कर दी गई है। यह आदेश आज 1 जुलाई बुधवार से लागू हो गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। प्रशासन ने शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाकों को इस दायरे में रखा है।साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो। अनुमंडल दंडाधिकारी धालभूम अरबिंद मिश्रा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन इलाकों में गतिविधियों पर पूरी तरह बैन रहेगा। धरना और प्रदर्शन: किसी भी तरह का घेराव, जुलूस, पुतला दहन या विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। हथियारों पर रोक: सार्वजनिक स्थानों पर लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला या कोई भी घातक हथियार लेकर चलने पर सख्त मनाही है। लाउडस्पीकर पर बैन: बिना आधिकारिक अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

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